किराए पर रहने वाली महिलाएं लक्ष्मी योजना में कैसे अप्लाई करें

On: अगस्त 25, 2026 |
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किराए पर रहने वाली महिलाएं भी लक्ष्मी योजना के लिए पात्र हैं, यहां जानें 10 साल की शर्त और सही दस्तावेज़ों की पूरी जानकारी।

लिस्ट:

  • अगर 10 साल की शर्त पति या माता-पिता के दस्तावेज़ से पूरी हो रही है, तो उस दस्तावेज़ के साथ रिश्ता साबित करने के लिए कोई अतिरिक्त कागज़ (जैसे मैरिज सर्टिफिकेट या पिता के साथ जन्म प्रमाण पत्र) मांगा जाता है या नहीं, यह कहीं साफ नहीं मिला
  • अगर किसी महिला ने हाल ही में दिल्ली के अंदर ही एक इलाके से दूसरे इलाके में शिफ्ट किया है, वोटर लिस्ट में पता अपडेट करना अनिवार्य है या पुराना पता चल जाएगा, यह पक्का कन्फर्म नहीं हुआ

जो नहीं खुला: dly.delhi.gov.in के लाइव फॉर्म में “निवास प्रमाण” वाला फील्ड सीधे टेस्ट नहीं कर पाया, इसलिए यह जानकारी portal की FAQ/eligibility टेक्स्ट और तीन स्वतंत्र स्रोतों की सूची मिलाकर बनाई गई है।

दिल्ली में लाखों महिलाएं किराए के घर में रहती हैं, कुछ महीने पहले ही शिफ्ट हुई हैं, कुछ बरसों से। फॉर्म में “10 साल से दिल्ली में रहने का प्रमाण” वाली शर्त पढ़कर बहुत सी किराएदार महिलाएं यहीं रुक जाती हैं, सोचती हैं कि उनका तो अभी इस मकान में एक साल भी नहीं हुआ, फिर आवेदन का क्या फायदा।

असल में यह शर्त उतनी सख्त नहीं जितनी लगती है। ज़रूरी बात यह है कि तुम्हें अपने मौजूदा किराए के घर का 10 साल पुराना सबूत नहीं चाहिए, बल्कि यह साबित करना है कि तुम, तुम्हारे पति, या तुम्हारे माता-पिता में से कोई एक कम से कम 10 साल से दिल्ली में रह रहा है, चाहे वो किसी भी पते पर क्यों न रहा हो।

10 साल की शर्त कहां जुड़ी है, यह ज़रूरी समझो

official पोर्टल पर शब्द बिलकुल साफ हैं, आवेदक या उनके पति या उनके माता-पिता में से किसी एक का दिल्ली में कम से कम पिछले 10 साल से निवासी होना ज़रूरी है। ध्यान दो, यह “मौजूदा पते” की बात नहीं करता, सिर्फ इतना कहता है कि परिवार का कोई एक सदस्य लंबे समय से दिल्ली में रह रहा हो।

मतलब अगर तुम खुद अभी किराए पर रहती हो पर तुम्हारे माता-पिता दिल्ली के किसी और इलाके में बरसों से रह रहे हैं, वही काफी है। अगर तुम्हारी शादी हो चुकी है और पति का परिवार सालों से दिल्ली में है, वो भी चलेगा। तुम्हें अपने नए किराए के घर का 10 साल पुराना कागज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं।

निवास प्रमाण के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चलेंगे, रेंट एग्रीमेंट नहीं

यह सबसे ज़रूरी और सबसे कम बताई जाने वाली बात है। रेंट एग्रीमेंट या किराएदारी की कोई रसीद, इस योजना में निवास प्रमाण के तौर पर मान्य नहीं है। official दस्तावेज़ों की सूची में सिर्फ ये चार चीज़ें स्वीकार हैं।

निवास प्रमाण (कोई एक चलेगा)
दिल्ली वोटर आईडी
राशन कार्ड
ड्राइविंग लाइसेंस
बिजली मीटर बिल या गैस कनेक्शन बिल/रसीद

अगर तुम किराए पर रहती हो और मकान मालिक के नाम पर बिजली का कनेक्शन है, तुम्हारे नाम कोई राशन कार्ड इस पते पर नहीं है, यह चारों दस्तावेज़ मौजूदा घर के हिसाब से नहीं मिलेंगे। पर याद रखो, इस दस्तावेज़ का मकसद मौजूदा पता साबित करना नहीं, 10 साल की दिल्ली निवासी होने की बात साबित करना है।

मेरे पास कोई पुराना डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या करूं

  • अपने माता-पिता के घर का पुराना राशन कार्ड, वोटर आईडी या बिजली बिल इस्तेमाल करो, भले ही वो दिल्ली के किसी और इलाके का हो
  • अगर शादीशुदा हो, पति के परिवार का पुराना दस्तावेज़ भी मान्य है
  • अगर तुम्हारा खुद का दिल्ली में पुराना वोटर आईडी या राशन कार्ड है, चाहे किसी पुराने पते का ही क्यों न हो, वह भी इस्तेमाल हो सकता है
  • अगर परिवार का कोई दस्तावेज़ नहीं मिल रहा, नज़दीकी e-District केंद्र या अपने विधायक के दफ्तर से सलाह लो, वहां ऐसे मामलों के लिए मदद मिल सकती है

वोटर लिस्ट और MP/MLA लेटर, यहां पता मायने रखता है

एक बात अलग है, दिल्ली की पंजीकृत मतदाता होना खुद एक ज़रूरी शर्त है, यह 10 साल वाली शर्त से अलग है। अगर तुम्हारा नाम दिल्ली की वोटर लिस्ट में कहीं भी दर्ज है, चाहे पुराने पते पर ही क्यों न हो, यह शर्त पूरी होती है। पर MP/MLA का एंडोर्समेंट लेटर तुम्हारे मौजूदा किराए के घर वाले विधानसभा क्षेत्र के सांसद या विधायक से ही लेना होगा, क्योंकि यह लेटर तुम्हारे अभी के इलाके से जुड़ा होता है।

अगर तुम हाल ही में दिल्ली के अंदर एक इलाके से दूसरे में शिफ्ट हुई हो और वोटर लिस्ट में पुराना पता दर्ज है, फॉर्म 6 से पता अपडेट करा सकती हो, पर यह अनिवार्य नहीं अगर वोटर लिस्ट में नाम पहले से मौजूद है।

बाकी डॉक्यूमेंट की लिस्ट

दस्तावेज़ का प्रकारविकल्प
अनिवार्य (सभी चाहिए)आधार कार्ड, दिल्ली वोटर आईडी, फोटो और हस्ताक्षर, MP/MLA एंडोर्समेंट लेटर
निवास प्रमाण, 10 साल (कोई एक, खुद/पति/माता-पिता का)वोटर आईडी, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली या गैस बिल
उम्र प्रमाण (कोई एक)जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, 10वीं का सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, PAN कार्ड

असल में क्या करना चाहिए

फॉर्म भरने से पहले घबराने की बजाय पहले यह देखो कि परिवार में किसके पास दिल्ली का सबसे पुराना दस्तावेज़ है, खुद का, पति का या माता-पिता का, वही इस्तेमाल करो। मौजूदा किराए के घर का कोई कागज़ ढूंढने में समय बर्बाद मत करो, क्योंकि रेंट एग्रीमेंट वैसे भी मान्य नहीं है। MP/MLA का लेटर बनवाते वक्त ध्यान रखो कि यह तुम्हारे अभी के पते वाले विधानसभा क्षेत्र से ही बने, पुराने इलाके के विधायक से नहीं।

यह जानकारी dly.delhi.gov.in और govtschemesindia.com पर 20 अगस्त 2026 को चेक की गई थी। दस्तावेज़ों की सूची आगे बदल सकती है, फॉर्म भरने से पहले official पोर्टल पर एक बार खुद देख लें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या रेंट एग्रीमेंट निवास प्रमाण के तौर पर चलेगा? नहीं, रेंट एग्रीमेंट official सूची में शामिल नहीं है, सिर्फ वोटर आईडी, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या बिजली/गैस बिल मान्य हैं।

क्या मुझे अपने मौजूदा किराए के घर का 10 साल पुराना कागज़ चाहिए? नहीं, यह शर्त खुद, पति या माता-पिता में से किसी एक के दिल्ली में 10 साल रहने से पूरी हो जाती है, पता मौजूदा घर का होना ज़रूरी नहीं।

मेरे पास खुद का कोई पुराना दस्तावेज़ नहीं है तो क्या करूं? माता-पिता या पति के परिवार का पुराना दस्तावेज़ इस्तेमाल कर सकती हो।

MP/MLA लेटर किस इलाके से लेना है? अपने मौजूदा किराए के घर वाले विधानसभा क्षेत्र के सांसद या विधायक से, पुराने पते से नहीं।

क्या वोटर लिस्ट में मौजूदा पता होना ज़रूरी है? नहीं, अगर नाम दिल्ली की वोटर लिस्ट में कहीं भी दर्ज है, यह शर्त पूरी हो जाती है।

अगर मैं हाल ही में दिल्ली शिफ्ट हुई हूं तो क्या मैं पात्र हूं? सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम खुद हाल ही में आई हो, अगर परिवार में किसी और का दिल्ली में 10 साल का रिकॉर्ड नहीं है, तो यह शर्त पूरी नहीं होगी।

यह एक जानकारी देने वाला ब्लॉग है, कोई सरकारी वेबसाइट नहीं। हम फॉर्म नहीं भरवाते और इसके लिए किसी से पैसे नहीं लेते। कोई भी फैसला लेने से पहले official पोर्टल dly.delhi.gov.in पर एक बार खुद जानकारी ज़रूर चेक कर लें।

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